निरस्त किए 29 साल पुराने निर्देश

सरकार ने अब कार्मिक विभाग के 29 अक्टूबर, 1990 को जारी परिपत्र को निरस्त कर दिया है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर, 2011 के प्रावधानुसार दिया जाएगा। संविधान का 85वां संशोधन लागू होने के बाद पदोन्नति में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार बना और राज्य में भी अधिसूचना 11 सितंबर, 2011 के जरिए सभी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऐसी स्थिति में किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण दिया जाना तय है।